Chhattisgarh | High Court expressed displeasure over traffic chaos
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में यातायात की अव्यवस्था को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने पिछले दिनों बिलासपुर के नेहरू चौक में चरमराई यातायात की वजह से एंबुलेंस के पलटने और ड्राइवर सहित मरीज को चोट आने को लेकर डीजीपी, बिलासपुर कलेक्टर और बिलासपुर यातायात एसपी को नोटिस जारी किया था।
इतना ही नहीं कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत एफिडेविट जमा करने कहा था। लेकिन मामले में शासन की ओर से जवाब पेश नहीं किया जा सका। जिसके बाद इस मामले में हाईकोर्ट ने स्वत संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि, प्रदेश के सभी बड़े शहर बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर सहित अन्य बड़े शहरों का रोड मैप तैयार किया जाए। रोड मैप तैयार करने के बाद फायर ब्रिगेड और एंबुलेंस को आसानी से निकालने की व्यवस्था बनाई जाये।
बेहतर व्यवस्था के दिए निर्देश
हाईकोर्ट ने आगे कहा कि, शहर में जितना साधन है उसी में ज्यादा बेहतर करने के साथ ही आम जनता को राहत पहुंचाया जय। बिना जाम में फंसे उन्हें आने-जाने की बेहतर व्यवस्था देने पर काम किया जाए। हाईकोर्ट ने यह भी माना कि, बिलासपुर सहित अन्य बड़े शहरों में यातायात की अव्यवस्था से आम जनता परेशान है। कहीं भी यातायात को लेकर सही व्यवस्था नहीं बनाई गई है। इसका जिम्मेदार यातायात विभाग है। यातायात को सही कैसे किया जाए यह सुझाव भी कोर्ट ने मांगा है।