नीरज उपाध्याय/कोंडागांव ✒️
फरसगांव नगर पंचायत में इन दिनों शासकीय भूमि पर अवैध रूप से मनमाना निर्माण कार्य करवाने का मामला प्रकाश में आया है। दरअसल फरसगांव बस स्टैंड में निर्माणाधीन व्यवसायिक काम्प्लेक्स के ठीक बगल में एक और भवन का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन उक्त निर्माण कार्य हेतु न तो नगर पंचायत से अनुमति ली गई है, न ही सम्बंधित व्यक्ति के पास जमीन से सम्बंधित कोई वैध दस्तावेज हैं। बावजूद इसके नगर के बीचों बीच बेबाकी से निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। नगर पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों को सब कुछ पता होने के बावजूद अब तक किसी प्रकार की कार्यवाही न करना नगर में जनचर्चा का विषय बना हुआ है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत फरसगांव द्वारा बस स्टैड में काम्प्लेक्स बनवाने के लिए जिला खनिज न्यास निधि (डीएमएफ) मद से 25 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई थी। जिसके पश्चात नगर पंचायत ने काम्प्लेक्स के निर्माण का कार्य शुरू करवा दिया था। वर्तमान में लगभग 70-80 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ काम्प्लेक्स की दीवार से सटाकर उतनी ही तेज गति से एक अन्य मकान का निर्माण कार्य भी चल रहा है। जिसमें न तो नगर पंचायत से कोई अनुमति ली गई है न ही अन्य नियमों का पालन किया जा रहा है।
इस सम्बंध में जब हमने नगर पंचायत सीएमओ अजय सिंह राजपूत से पूछा तो उन्होंने बताया कि नगरीय क्षेत्र में किसी भी भवन का निर्माण करवाने से पहले नगर पंचायत से अनुमति (एनओसी) लेनी पड़ती है। लेकिन उक्त भवन के निर्माण हेतु नगर पंचायत से कोई अनुमति नहीं दी गई है। फरवरी में यह मामला हमारे संज्ञान में आया था। जिस पर हमने सम्बंधित व्यक्ति को 10 फरवरी एवं 4 मार्च को नोटिस भेजा जा चुका है। 1 और नोटिस भेजा जा रहा है, जिसमें उन्हें सम्पूर्ण दस्तावेज लेकर उपस्थित होने को कहा गया है। यदि उनके पास सभी आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं तो उक्त भवन के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 187 के तहत कार्यवाही की जाएगी।