CG Breaking | High Court gives big decision regarding controversial SI recruitment
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के विवादित और बहुप्रतीक्षित उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा पर बिलासपुर हाईकोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। हाईकोर्ट से पुरुष अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली हैं तो वही महिला अभ्यर्थियों को झटका लगा हैं।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया हैं कि प्लाटून कमांडर के 370 महिला अभ्यर्थियों को हटाकर 370 पुरुष अभ्यर्थियों को भर्ती की जाएँ। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देशित किया हैं कि 45 दिन के अंदर इस प्रक्रिया को पूरा करना अनिवार्य हैं।
यह आदेश बिलासपुर हाई कोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की तरफ से सुनाया गया है। गौरतलब हैं कि सलेक्शन कमेटी द्वारा नियम विरुद्ध प्लाटून कमांडर पद पर महिलाओं के चयन करने पर यह पूरी भर्ती विवादों में आ गई थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद सलेक्शन कमेटी भी सवालों के घेरे में हैं।