CG News | FIR against two including CMO! Show cause notice also issued
जशपुर। लाखों रुपए का खाद्यान्न घोटाले में अब कार्रवाई शुरू हो गयी है। मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी जशपुर समेत खाद्यान्न सह संचालनकर्ता एजेंसी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गयाहै। तीन दिन के अंदर जवाब नहीं देने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय और विक्रेता शंकर गुप्ता के उपर एफआईआर दर्ज करने की बात कही गयी है। वहीं निलंबन जैसी कार्रवाई भी हो सकती है।
आरोप है कि चावल, शक्कर और नमक तीनों खाद्यान्न का बड़ी मात्रा में गबन किया गया था। राशन दुकान के भौतिक सत्यापन में खाद्यान्न कम पाया गया था। जिला खाद्य अधिकारी ने कारण बताओं नोटिस जारी किया है।आपको बता दें कि खाद्य निरीक्षक द्वारा आदेश के परिपालन में 16 मई .2024 को उचित मूल्य दुकान क्रमांक 562001001 का भौतिक सत्यापन दुकान के विक्रेता एवं उपस्थित उपभोक्ताओं के समक्ष किया जाकर पंचनामा एवं बयान लिया गया। प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार उ.मू.दु.क्रमांक 562001001 के भौतिक सत्यापन में ऑनलाइन शेष खाद्यान्न की प्रदर्शित मात्रा से चावल 9.88 क्विंटल, शक्कर 3.45 क्विंटल एवं नमक 20.04 क्विंटल कम पाया गया है।
जिसका सरकारी मूल्य के अनुसार चावल 9.88 क्विंटल की राशि पैंतीस हजार चौरानवे, शक्कर 3.45 क्विंटल की राशि बारह हजार तीन सौ चौबीस तथा नमक 20.04 क्विंटल की राशि बीस हजार सात सौ इक्तालीस इस प्रकार कुल रूपये 68 हजार 159 के खाद्यान्न का गबन किया गया है जो छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 की कंडिका (11). (13), (14), (15) का स्पष्ट उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3(7) के तहत दंडनीय है।