कन्हैया यादव
छत्तीसगढ़ ब्यूरो प्रमुख
धमाका छत्तीसी मुंगेली/मुंगेली के अधिकांश चाय दुकानों में खुलेआम तंबाकू गुटखा सिगरेट बेचे जा रहे हैं। इन दुकानदारों को ना तो पुलिस का डर है ना तो संबंधित अधिकारियों का ऐसा लगता है कि पुलिस व संबंधित अधिकारियों को अपने जेब में लेकर चलते हैं मुंगेली के लगभग सभी अमृत तुल्य चाय दुकानों में खुलेआम सिगरेट गुटका तंबाकू बेचे जा रहे हैं। जिसके चलते असामाजिक तत्वों का हमेशा जमावड़ा लगा रहता है। क्या शासन-प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्यवाही कर सकती है। या फिर ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाएगा अगर ऐसे ही इनको छोड़ दिया जाएगा तो शायद शहर का माहौल बिगाड़ सकता हैं।
चाय दुकान में अगर चाय ही बेचा जाये तो शायद ज्यादा अच्छा होगा
जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर नहीं पड़ेगा साथ ही दुकान के आस पास के घरों में रहने वाले लोगों पर भी बुरा असर नही होगा
मुंगेली में भी देखते ही देखते अलग-अलग इलाकों में इस तरह की दर्जनों दुकानें खुल गई हैं. जहां पर चाय के साथ कश लगाने की व्यवस्था दी जाती है. बाकायदा टेबल पर लाइटर वैसे भी मौजूद होती है, जो नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। हालांकि जब इस बारे में अधिकारियों से बातचीत की जाती है तो वह अपना पल्ला दूसरे विभागों पर झाड़ देते हैं।
संबंधित अधिकारियों का कहना है कि इस तरह की चीजों पर प्रतिबंध लगाना अलग-अलग विभागों का काम है
इन जगहों पर नहीं पी सकते हैं सिगरेट
अब आपको बताते हैं कि किन जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं. किसी भी अस्पताल परिसर हेल्थ, इंस्टीट्यूट, रेस्टोरेंट्स, होटल, पब्लिक ऑफिस, कोर्ट बिल्डिंग, स्कूल-कॉलेज, लाइब्रेरी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, स्टेडियम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, बस स्टॉप, एयरपोर्ट, सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन जैसी जगहों पर आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं।
सार्वजनिक स्थानों और अन्य स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध माना जाता है।
क्या कहता है नियमःसार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना एक अपराध है, यदि आप किसी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करते हुए पकड़े जाते हैं, तो संबंधित अधिकारियों के द्वारा अधिकतम 200 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है