मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को शुष्क दिवस घोषित

मुंगेली धमाका छत्तीसी / मोहर्रम के अवसर पर 17 जुलाई को जिले में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर श्री राहुल देव ने 17 जुलाई को 01 दिन के लिए जिले के समस्त देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ), देशी मदिरा की दुकानें सी.एस.-2(घघ कम्पोजिट) शॉप, विदेशी मदिरा दुकान एफ.एल-1 (घघ) की फुटकर दुकानें, सी.एस.-2(ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल-1 (ख-अहाता) तथा एफ. एल. 3 होटल बार और होटल सिटी पैलेस बंद रखे जाने एवं जिले में स्थित आसवनी मेसर्स भाटिया वाईन मर्चे. प्रा.लि. धूमा में मदिरा परेषण का आयात-निर्यात व परिवहन पूर्णतः निषिद्ध किए जाने हेतु आदेश जारी किया है। कलेक्टर ने उपरोक्त आदेश का पालन कड़ाई से किये जाने के निर्देश दिए हैं।

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